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UP: अब बिना इसके सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा महंगा, लाइसेंस तक हो सकता है...

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना ही ऐसे वाहनों को पर्याप्त छूट दे दी गई अब ऐसे वाहनों को बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर फर्रटा भर रहे हैं।

 
(Driving)
Image Credit: Pexels

Amethi News: शासन स्तर से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश भले ही दिए गए है। लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी ज्यादातर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं लग पाई है। अब ऐसे में उन वाहनों को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरीके से सख्त हो गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों को दरकिनार कर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन यदि सड़कों पर चलते पाए गए तो उनसे शमन शुल्क वसूला जाएगा। इसके साथ ही दो बार से अधिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन स्वामी के लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही उसके वाहन को भी सीज किया जाएगा।

दरअसल अमेठी परिवहन विभाग ने शासन के निर्देश पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अब शख्ती शुरू कर दी है। सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी अमेठी के 50 फ़ीसदी वाहनों पर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है और वह सड़कों पर फर्रटाभर रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 212वाहनों के चालान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने की वजह से किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 44 वाहन सीज किए जा चुके़ है साथ ही इन्ही वाहनों से 16 लाख रुपए का जुर्मानाभी वसूला गया है। इन कार्रवाई के साथ-साथ अब सड़कों पर प्रतिदिन अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कैमरे के जरिए भी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही बृहद रूप से चेकिंग अभियान चला कर वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने के नियम उल्लंघन में सीज किया जाएगा।

घर पहुंचाई जा रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

खास बात यह है कि वाहन स्वामी अक्सर अपने समय की बचत करते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में लापरवाही करते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। एम परिवहन विभाग की वेबसाइट https://bookmyhsrp.com/index.aspx पर ऑनलाइन अपने वाहन के नंबर उसके मॉडल के साथ उसकी पूरी जानकारी फोटो के साथ अपलोड करने पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर पहुंचाई जा रही है।

सख्ती से होगी कार्रवाई अब नहीं मिलेगी छूट

संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश सिंह ने बताया यह नया नियम नहीं है। 1 अप्रैल 2019 के पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दे दिए गए थे। समय-समय पर इसके लिए शासन स्तर से निर्देश दिए जाते हैं। वाहन स्वामियों को पर्याप्त छूट दे दी गई है। अब किसी भी प्रकार की कोई छूट ऐसे वाहन स्वामियों को नहीं दी जाएगी। जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब तक अपने वाहनों पर नहीं लगाई है। परिवाहन अधिकारी ने यह भी बताया की अमेठी में पंजीकृत 1 लाख 73 हजर वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाई जानी है।

5 हजार का जुर्माना लग रहा है

अब तक 94 हजार वाहनों में हाई स्क्योरटी नंबर नही लगी है। अप्रैल 2019 से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खुद लगकर ही आ रही सड़कों पर यदि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन मिल रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है। प्रथम चालान के रूप में 5 हजार का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर दोबारा 10 हजार का जुर्माना है। इसके साथ ही दो बार से अधिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन स्वामी के लाइसेंस को रद्द किया जाएगा।

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